लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 B के अंतर्गत मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश संबंधी प्रावधान की दी गई जानकारी
संवाददाता, सरायकेला।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने शुक्रवार को आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑटो क्लस्टर के सभागार में जिले के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों , उपक्रमों में मतदाता जागरूकता हेतु गठित वोटर अवेयरनेस फोरम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 B के अंतर्गत मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश संबंधी प्रावधान की जानकारी दी। बैठक के माध्यम से सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को मतदाता पंजीकरण, निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान दिवस की सवैतनिक अवकाश संबंधी प्रावधानों की जानकारी देते हुए अपने प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मियों को मतदान के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी उद्यमियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके सभी कर्मचारी अपना मतदान जरूर करें। उन्होंने 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। यदि किसी का नाम लिस्ट में नहीं है, तो उसे बीएलओ के माध्यम से या वोटर ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 अवश्य भरने और जिनको कुछ सुधार करवाना है वे फॉर्म 8 भरने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्य योजना बनाकर स्लोगन, हस्ताक्षर अभियान, ई–टॉक समेत अन्य गतिविधियाँ व्यापक स्तर पर आयोजित किए जाने पर विषेष ध्यान देने की बात भी कही।
बैठक में अपर नगर आयुक्त आलोक कुमार दुबे, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गम्हरिया, अंचलधिकारी गम्हरिया, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी के अलावा उद्यमी इंद्र अग्रवाल, ज्ञानचंद जायसवाल, राजीव रंजन सहित काफी संख्या में उद्यमीगण उपस्थित थे उपस्थित थे।