Sunday, December 22, 2024
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विषाक्त खाद्य पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों पर 1 से 10 लाख तक का जुर्माना एवं 6 माह से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान : अदिति सिंह

संवाददाता, सरायकेला।

भीषण गर्मी के बीच खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है बाजार,गली मुहल्ले, विद्यालयों के समीप स्थित ठेले/ खोमचे जहां चाट, गोलगप्पे, चाउमीन, समोसे एवं अन्य स्ट्रीट फूड जो काफ़ी समय पहले बनाये जाते हैं और खुले में बिना ढक्कन के रखे जाते हैं,ऐसे भोजन कम समय में विषाक्त हो जाते है एवं इसे खाने से फ़ूड पॉइज़निंग की घटनाएं हो जाती हैं।सभी लोगों से अपील है ऐसा खाना खाने से बचें।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह के द्वारा खरसावां क्षेत्र के चौक स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों,महाराजा होटल,साहू होटल,साहू चाट दुकान, लस्सी स्टॉल, एवं अन्य ठेले की जाँच की गई। साहू चाट दुकान में बनाये जा रहे छोला में synthetic रंग का प्रयोग किया जा रहा था, जिसे स्थल पर ही नष्ट कराया गया।रंगीन चमकदार खाद्य पदार्थ, चटक लाल ग्रेवी वाले भोजन खाने से परहेज करें। इनमें या तो synthetic रंगों का प्रयोग किया जाता है अथवा रंग की मात्रा अत्याधिक होती है जिससे कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती है।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने कहा कि ऐसे विषाक्त खाद्य पदार्थ बेचने वाले खाद्य कारोबारियों पर 1 से 10 लाख तक का जुर्माना एवं 6 माह से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

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Lb Shastri
मुख्य संपादक सह प्रोपराइटर पूर्व पत्रकार, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर, जमशेदपुर

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