सरायकेला : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में झारखंड में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत सरायकेला-खरसावाँ जिले में मतदाता सूची के सत्यापन, पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने तथा मतदाता सूची में आवश्यक सुधार को लेकर विभिन्न जागरूकता एवं सत्यापन संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक गणना चरण के उपरांत अब मतदाताओं को प्रारूप मतदाता सूची में अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के नाम, पता तथा अन्य विवरण का सत्यापन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मतदाताओं से यह सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है कि परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम सही विवरण के साथ मतदाता सूची में दर्ज हों तथा यथासंभव एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज हों।

दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करने की संशोधित अवधि
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि 05 अगस्त 2026 से 15 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। वहीं, दावा एवं आपत्तियों की सूचना/निस्तारण की प्रक्रिया 05 अगस्त से 14 अक्टूबर 2026 तक चलेगी तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।
अतः मतदाता अपने नाम एवं विवरण का सत्यापन कर निर्धारित अवधि के भीतर नाम छूटने, गलत विवरण अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की अपील
ऐसे पात्र भारतीय नागरिक, जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा जो 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ECINET App के माध्यम से ऑनलाइन अथवा संबंधित BLO के पास जमा किया जा सकता है।

जन्मतिथि के आधार पर आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में भी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। यदि जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में हुआ है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। 01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्म होने की स्थिति में स्वयं के साथ माता या पिता में से किसी एक का निर्धारित दस्तावेज तथा 02 दिसंबर 2004 के बाद जन्म होने की स्थिति में स्वयं के साथ माता एवं पिता दोनों के निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
भारत के बाहर जन्मे ऐसे पात्र नागरिक, जिनके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए जन्म वाले देश में स्थित भारतीय दूतावास/मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र तथा लागू प्रावधानों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं। वहीं, माता-पिता भारतीय नागरिक नहीं होने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत नागरिकता पंजीकरण प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी।
मान्य दस्तावेजों के संबंध में जानकारी
यदि किसी मतदाता का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसके लिए अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होने तथा यह विवरण उसके पुत्र-पुत्रियों के लिए अभिभावकीय प्रमाण के रूप में भी पर्याप्त होने की जानकारी दी जा रही है।
वहीं, यदि पिछली SIR की मतदाता सूची में मतदाता अथवा उसके माता-पिता का नाम दर्ज नहीं है, तो निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है। इनमें केंद्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के नियमित कर्मचारी का पहचान-पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश, 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी पहचान-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का मैट्रिकुलेशन अथवा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वनाधिकार प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण-पत्र आदि शामिल हैं। आधार की प्रति प्रस्तुत करने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसकी स्व-सत्यापित प्रति भी स्वीकार्य होगी।
मतदाताओं को यह भी बताया जा रहा है कि यदि वर्तमान मतदान केंद्र उनके निवास स्थान से दूर है अथवा परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं, तो फॉर्म-8 के माध्यम से निकटतम उपयुक्त मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित कराने हेतु आवेदन किया जा सकता है। फॉर्म-8 ECINET App/निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अथवा संबंधित BLO के पास जमा किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने मतदाताओं से सत्यापन एवं निर्धारित अवधि में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अपील की
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची में अपने एवं अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम, पता एवं अन्य विवरण का अनिवार्य रूप से सत्यापन करें। उन्होंने कहा कि नाम छूटने, गलत विवरण दर्ज होने अथवा मतदान केंद्र से संबंधित किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से 15 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करें।
उन्होंने पात्र नागरिकों, विशेषकर 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं, से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अपील की। साथ ही, सभी मतदाताओं से BLO को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
मतदाता सहायता एवं निर्वाचन संबंधी जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन 1950 का उपयोग किया जा सकता है। पात्र नागरिकों से अपील है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों के मतदाता संबंधी विवरण का सत्यापन अवश्य करें, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में पंजीकरण से वंचित न रहे।


