Monday, December 23, 2024
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चाईबासा : प्राकृतिक आपदा से फसल को क्षति होने पर मिलता है योजना का लाभ

Chaibasa (Ramendre Kumar Sinha) : झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लाभ केवल प्राकृतिक आपदा से फसल को क्षति होने पर लागू होगा. यह जानकारी जिला सहकारिता विभाग ने एक प्रपत्र द्वारा जानकारी दी है. इसमें कहा गया है कि योजना का लाभ लेने के लिए कृषक को खरीफ मौसम में निबंधन एवं आवेदन करना होगा. इसके लिए उन्हें कोई भी प्रीमियम देय नहीं होगा. पत्र में कहा गया है कि प्रकृति से हुई फसल क्षति के आकलन का कार्य कटिंग एक्सपेरिमेंट द्वारा किया जाएगा. 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 3000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी.
50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर प्रति एकड़ 4000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी. अधिकतम 5 एकड़ फसल क्षति पर सहायता राशि दी जाएगी. पूर्व निबंधित किसानों को आवेदन हेतु 10 रुपए तथा नये आवेदन करने वाले किसानों को 40 रुपये देना होगा. इसका लाभ सभी रैयत व बटाईदार कृषक को भी मिलेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए निबंधन एवं आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक है.

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Lb Shastri
मुख्य संपादक सह प्रोपराइटर पूर्व पत्रकार, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर, जमशेदपुर

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