Saturday, November 7, 2026
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चांडिल में फफूंदयुक्त खोवा नष्ट कराया गया, कांड्रा में खाद्य लाइसेंस एवं स्वच्छता मानकों की जांच कर प्रतिष्ठान संचालकों को दिए गए आवश्यक निर्देश

उपायुक्त के निर्देशानुसार दीपावली एवं छठ पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष जांच अभियान, चांडिल एवं कांड्रा बाजार में मिठाई दुकानों व खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण।

सरायकेला : सरायकेला-खरसावाँ के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार आगामी दीपावली एवं छठ पर्व के मद्देनजर आम नागरिकों को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चांडिल स्टेशन एवं कांड्रा बाजार स्थित विभिन्न मिठाई दुकानों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

चांडिल स्टेशन स्थित सिंह होटल, अन्नपूर्णा स्वीट्स एवं मोदी स्वीट्स सहित अन्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री विशाल कुमार सिंह द्वारा जांच अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, भंडारण व्यवस्था एवं स्वच्छता मानकों की जांच की गई। इस क्रम में लगभग 1 किलोग्राम फफूंदयुक्त खोवा (मावा) पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया। इसके अतिरिक्त मिठाइयों में स्टार्च (मंड) की उपस्थिति की जांच की गई तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रतिष्ठानों में रखे औद्योगिक रंगों को हटवाते हुए खाद्य पदार्थों के निर्माण में ऐसे रंगों का अनधिकृत उपयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।

वहीं, कांड्रा बाजार में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री रितेश कुमार द्वारा विभिन्न मिठाई दुकानों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था, परिसर की साफ-सफाई एवं सैनिटेशन तथा खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। कुछ प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई में कमी पाई गई, जिस पर संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को आवश्यक सुधार करने तथा खाद्य पदार्थों के सुरक्षित निर्माण एवं भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, खाद्य कारोबार के संचालन हेतु आवश्यक लाइसेंस अथवा पंजीकरण उपलब्ध नहीं पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों को सात दिनों के भीतर नियमानुसार लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का निर्देश दिया गया।

निरीक्षण के दौरान सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री में गुणवत्तापूर्ण कच्ची सामग्री का ही उपयोग करें। किसी भी प्रकार की मिलावट, प्रतिबंधित रंगों अथवा असुरक्षित सामग्री का प्रयोग नहीं करें। मिठाइयों के निर्माण एवं भंडारण स्थल पर स्वच्छता बनाए रखें तथा खाद्य पदार्थों को धूल, गंदगी, फफूंद एवं अन्य बाहरी संदूषण से सुरक्षित रखें। खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं परोसने में लगे कर्मियों को व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई।

इसके अतिरिक्त, मिठाइयों में प्रयुक्त सामग्री एवं स्टार्च जैसे अवयवों के संबंध में उपभोक्ताओं को उचित जानकारी उपलब्ध कराने तथा पैकेज्ड मिठाइयों पर निर्माण तिथि, प्रयुक्त सामग्री एवं अन्य आवश्यक विवरणों की नियमानुसार लेबलिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित नियमों एवं मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आगामी दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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Lb Shastri
मुख्य संपादक सह प्रोपराइटर पूर्व पत्रकार, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर, जमशेदपुर

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