नीमडीह के हुरुपाथरडीह गांव में अवैध बालू भंडारण तथा चौका घाटी में अवैध बालू परिवहन के विरुद्ध की गई कार्रवाई
सरायकेला-खरसावाँ: उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से खनन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। इस क्रम में दिनांक 10 अक्टूबर, 2026 को जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर शतपथि के नेतृत्व में खान निरीक्षक द्वारा दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित बालू एवं बालू लदे वाहन को जब्त किया गया।

नीमडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत हुरुपाथरडीह गांव में कार्रवाई के दौरान लगभग 30,000 सीएफटी अवैध रूप से भंडारित बालू जब्त किया गया। जब्त बालू को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु नीमडीह थाना को सुपुर्द किया गया।
वहीं, चौका घाटी में अवैध रूप से बालू का परिवहन करते हुए एक आईसर वाहन, जिसका पंजीकरण संख्या JH 05 DZ 2209 है, को जब्त किया गया। जब्त वाहन को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु चौका थाना को सुपुर्द किया गया।उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में खनिजों के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सतत निगरानी रखें तथा इस प्रकार की गतिविधियां पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर शतपथि द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में खनिज संपदा के अवैध दोहन एवं अवैध परिवहन को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खनन विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन के समन्वय से अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


